हाई स्कूलों में शिक्षकों का होगा तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना
उच्च व उच्चतर (प्लस टू) स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों का तबादला होगा। नियोजित शिक्षकों का तबादला संबंधित नियोजन इकाई की अनुमति लेकर होगा। इस संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना जारी कर दी।हाई स्कूल पहले क्लास...
उच्च व उच्चतर (प्लस टू) स्कूलों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों का तबादला होगा। नियोजित शिक्षकों का तबादला संबंधित नियोजन इकाई की अनुमति लेकर होगा। इस संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना जारी कर दी।
हाई स्कूल पहले क्लास 6 से 10 तक माना जाता था। अब क्लास 9 व 10 है। पहले एक स्कूल में 8 या 9 शिक्षक व एक प्रधानाध्यापक के पद थे। अब 6 या 7 शिक्षक के साथ एक प्रधानाध्यापक होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व द्वितीय भाषा के शिक्षक होंगे। जिस माध्यमिक विद्यालय में पहले से शारीरिक शिक्षक के पद है, वहीं शारीरिक शिक्षक का तबादला किया जा सकता है।
जिस स्कूल में एक कक्षा में 60 से अधिक छात्र हैं, वहां उप कक्ष (दूसरा सेक्शन) चलाया जा सकता है, ऐसे में यहां अधिक शिक्षक की पदस्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेनी होगी।
शिक्षा विभाग को कई जिलों से सूचना मिल रही थी कि एक स्कूल में एक ही विषय के कई शिक्षक हैं, जबकि कई स्कूलों में शिक्षक कम हैं। ऐसे में समानुपातिक शिक्षकों स्थानांतरण की जरूरत थी। इस साल 2950 पंचायतों में 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू होनी है। इन स्कूलों में भी अधिक शिक्षक वाले स्कूलों से शिक्षकों का स्थानांतरण करना है।
स्थानांतरण की कार्रवाई की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। जूनियर शिक्षक को ही क्रम दे तबादला करना है। निशक्त व महिला शिक्षिका का तबादला उनकी सहमति से ही होगा, अन्यथा दूसरे शिक्षक का तबादला करना है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का तबादला संबंधित स्कूल के निकटतम स्कूलों में करने का प्रावधान किया गया है।
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